लोकसभा चुनाव 2024 पास आ रहा है. पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं. इस साल होने वाले इलेक्शन में 50 लाख से अधिक नए मतदाता अपने पसंदीदा नेता को चुनकर संसद में भेजने का काम करेंगे. अगर आप भी इस लोकसभा चुनाव में वोट करना चाहते हैं और आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, तो आज ही इस खबर में बताए गए तरीकों को फॉलो कर नई आईडी के लिए अप्लाई कर दें. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई पहले से किया होगा, लेकिन उन्हें इस बात जी जानकारी नहीं होगी कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है? बता दें कि वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल वोटर आईडी के तौर पर भी किया जाता है. इसे चुनाव आयोग जारी करता है.
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को अक्सर इस बात की चिंता रहती है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं या उसके लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी. कई बार वोटर आईडी कार्ड बनाने की जानकारी न होने के कारण युवा इस सुविधा से अछूते रह जाते हैं. इस बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है.
कैसे करें वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन
इलेक्शन विभाग के प्रोग्रामर हेमंत शर्मा ने बताया कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए पहले साल में 2 रिवीजन होते थे, जिसे बढ़ा कर अब 4 कर दिया गया है. 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या उससे ज्यादा आयु वाला कोई भी व्यक्ति वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है. नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए व्यक्ति को फॉर्म-6 भरना होता है और इसके साथ ही नाम या पते की करेक्शन के लिए व्यक्ति को फॉर्म-8 भरना होता है.
सात दिन का इंतजार
आगे बताया कि वोटर पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप यूजर फ्रेंडली है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इन फॉर्म को भर सकता है. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद व्यक्ति का फॉर्म उसकी विधानसभा के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है और इसके बाद की प्रक्रिया के बाद अप्रूवल के लिए 7 दिन का समय लगता है.
कैसे करें नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई?
सबसे पहले आप भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
इसके बाद मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर क्लिक करें.
नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें.
अब जन्म तिथि, पता और जन्म प्रमाण की डिटेल दर्ज करें.
सबमिट पर क्लिक करें.
अप्लाई करने के बाद क्या करें?
वोटर आईडी के लिए अप्लाई करने के बाद फॉर्म में जो ईमेल आईडी दी गई है. उस पर एक ईमेल आता है, जिसे चेक करना चाहिए. इस ईमेल में एक लिंक होती है जिसके जरिए वोटर आईडी कार्ड बनने का स्टेटस चेक किया जा सकता है. एक महीने के भीतर वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, जिसे अपने बूथ लेवल ऑफिसर या बीएलओ से संपर्क कर लिया जा सकता है.
वोटर आईडी न मिले तो क्या करें?
आवेदन के बाद भी वोटर आईडी कार्ड न मिले या बीएलओ का फोन न आए तो आवेदक नजदीकी चुनाव कार्यालय या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर वोटर आईडी का स्टेटस चेक कर सकता है. इसके लिए जिस राज्य के निवासी हैं, उस राज्य की मतदाता सूची ऑनलाइन देख लेनी चाहिए. अगर सूची में नाम है तो वोटर आईडी बनने में कोई दिक्कत नहीं आती.
वोटर आईडी के लिए डॉक्यूमेंट?
वोटर आईडी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट में से कोई एक कागज देना होता है. इसी आधार पर आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है.
वोटर आईडी-आधार कार्ड लिंक
बता दें कि जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड की मदद से नहीं तैयार किया गया है. उन्हें आधार से वोटर आईडी को लिंक करा लेना चाहिए. मतदान में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए वोटर आईडी और आधार कार्ड को एक साथ जोड़ा जा रहा है. यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं. ऑनलाइन के लिए आपको एनवीएसपी पोर्टल पर जाना होगा. अगर आपने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर वोटर आईडी कार्ड बनवाया है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है.
वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
स्टेप 1: इलेक्टोरल सर्च वेबसाइट पर जाएं. यह वेबसाइट मतदाता वोटर आईडी के लिए आवेदन करने के 2 या 3 सप्ताह के बाद सभी मतदाता की जानकारी सेव रखती है.
स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर आपके पास अपना विवरण जानने के लिए दो विकल्प होंगे. पहला तरीका है अपना एपिक नंबर (EPIC) टाइप करना और दूसरा विकल्प है अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर सर्च करना.
स्टेप 3: यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखने वाला अपना एपिक नंबर, राज्य और सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा. यदि आप एक रजिस्टर्ड वोटर है, तो आपका विवरण स्क्रीन पर दिखेगा.
स्टेप 4: आप सर्च बाय डिटेल्स विकल्प भी चुन सकते हैं और अपना पूरा नाम, आयु, जन्म तिथि, राज्य, जिला और अपने निर्वाचन क्षेत्र जैसे विवरण दर्ज कर सकते हैं और अपना मतदाता वोटर आईडी विवरण खोजने के लिए सर्च पर क्लिक कर सकते हैं. यदि आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो आपका विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा.
राज्य की चुनाव वेबसाइट का ऐसे लगाएं पता
यदि आप इलेक्टोरल सर्च वेबसाइट पर अपना डिटेल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर जा सकते हैं. देश के हर राज्य में एक सीईओ वेबसाइट होता है जो मतदाता की जानकारी को स्टोर रखती है. इसके लिए आप नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो गूगल पर अपने राज्य के नाम के साथ सीईओ वेबसाइट सर्च कर लीजिए.
ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर जाएं.
अपना नाम, पिता का नाम और वोटर आईडी कार्ड नंबर जैसे बुनियादी विवरण दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें.
एक बार जब आप सर्च विकल्प पर क्लिक कर लेते हैं, तो आपको प्रोफाइल की एक सूची दिखाई देगी जो आपके द्वारा दी गई जानकारी से मेल खाती है.
अपना नाम चुनें और विस्तृत जानकारी पाने के लिए उस पर क्लिक करें.यदि आप अपने मतदाता वोटर आईडी का विवरण ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो निकटतम निर्वाचन कार्यालय में जाएं.