• January 25, 2025
 विद्यार्थियों से बस का मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे स्कूल, शासन ने जारी की नई गाइडलाइन

School Bus Fares: स्कूल बसों के किराये का नया फॉर्मूला जारी, 5 किलोमीटर तक के लिए 1000 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे किराया

गोरखपुर। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने नया फार्मूला जारी करते हुए विद्यार्थियों को राहत दे दी है। वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए इस वर्ष भी तय किया 1648 रुपये अनुरक्षण शुल्क शासन ने साल 2020-21 को आधार मानते हुए इस साल भी अनुरक्षण व्यय 1648 रुपये ही तय किया है।

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यूपी सरकार ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों को नये साल का तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने अब स्कूली बसों के किराये को लेकर हो रही मनमानी पर लगाम लगा दिया है। सरकार ने स्कूली बसों में दूरी के हिसाब से किराया तय कर दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने किराया तय करने का नया फार्मूला भी जारी कर दिया है। हर वर्ष इसी फार्मूले के हिसाब से किराये तय होंगे। प्रमुख सचिव परिवहन ने ये आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि कक्षा एक से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों में स्कूल के नाम से पंजीकृत बसों पर यह आदेश लागू होगा। सरकार का इस आदेश से अभिभावकों को बेहद राहत मिली है।

अब स्कूली बस छात्रों से नए फार्मूले के तहत ही किराया वसूल सकेंगे। स्कूल बस संचालक छात्रों से 5 किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत किराया लेंगे। वहीं 5 से 10 किलोमीटर तक निर्धारित शुल्क का शत-प्रतिशत किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों की बसें AC होंगी वहां निर्धारित शुल्क से 25 फीसदी किराया ज्यादा लगेगा। जबकि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर छात्रों को निर्धारित शुल्क का 25 फीसदी किराया स्कूली बस को देना होगा।

सरकार ने फार्मूला तय करते समय बस पर होने वाले मेंटेनेंस को मानक बनाया है। और 2020-21 को आधार वर्ष मानकर 1648 रुपये मेंटेनेंस शुल्क तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर 42 सीटों वाली बसे हैं। लेकिन अब इसमें 5 अतिरिक्त सीटों को जोड़ दिया जाएगा। यानी स्कूली बसों में सीटों की संख्या 47 कर दी जाएगी। जिसके आधार पर ही यूपी शासन ने 1648 रुपए मेंटेनेंस राशि निर्धारित की है। इसी मेंटेनेंस राशि के आधार पर स्कूली बस छात्रों से किराया ले सकेंगे।

25 फीसद अध‍िक लगेगा एसी बसों का क‍िराया

जिन स्कूलों की बसे एसी होंगी वहां निर्धारित शुल्क से 25 फीसद किराया ज्यादा लगेगा। इसी तरह 10 किमी से ज्यादा दूरी तय करने पर छात्रों को निर्धारित शुल्क का 25 फीसद किराया स्कूली बस को देना होगा।

शासन ने स्कूल बसों के किराए को लेकर जारी किया नया आदेश

नए आदेश के तहत प्रदेश के 13 संभागों में अधिकांशत: 42 सीटाें वाली स्कूल बस है। इन बसों को 47 सीटाें की क्षमता वाली मानते हुए अनुरक्षण व्यय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों से पांच किमी तक निर्धारित अनुरक्षण व्यय का 50 फीसद तथा पांच से 10 किमी तक शत-प्रतिशत किराया लिया जाएगा। जबकि वातानुकूलित बस में 25 फीसद अधिक किराया लगेगा।

वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए इस वर्ष भी तय किया 1648 रुपये अनुरक्षण शुल्क

शासन ने साल 2020-21 को आधार मानते हुए इस साल भी अनुरक्षण व्यय 1648 रुपये ही तय किया है। बस संचालक इसी राशि को ध्यान में रखते हुए छात्रों से किराया वसूल सकेंगे।

 है फार्मूला

प्रमुख सचिव परिवहन विभाग राजेश कुमार सिंह द्वारा स्कूल बसों के किराया को लेकर जारी आदेश के तहत जो फार्मूला तय किया गया है उनमें वर्तमान अनुरक्षण व्यय, कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च में हुई बढ़ोतरी तथा वाहन में खर्च हुई बढ़ोतरी को मानक बनाया गया है।

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