![PM Shram Yogi Maandhan Yojna: जिनका नहीं है ईपीएफ खाता जल्द करायें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मिलेगा 3,000 रुपये पेंशन, जानें डिटेल्स](https://khabariindia.com/wp-content/uploads/2021/12/download-15.jpg)
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी के लिये मोदी सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल के उम्र के बाद पेंशन का लाभ मिलता है.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत सरकार पेंशन उपलब्ध कराती है।
- यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है।
- इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति शामिल हो सकता है।
खबरी इंडिया, गोरखपुर।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के उम्र पूरा करने के बाद 3,000 रुपये का न्यूनत्तम पेंशन का लाभ मिलेगा. अगर लाभार्थी का निधन हो जाता है तो उनके पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी पेंशन का लाभ मिलेगा. फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, मिडडे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स. ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर, जूते चप्पल बनाने वाले, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू वर्कर्स, धोबी, रिक्शा चलाने वाले. बगैर जमीन वाले मजदूर, कृषि मजदूर, बीड़ी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्कर्स के अलावा अन्य मजदूरों आते हैं।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में मासिक योगदान की वजह से संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों के पास सेवानिवृत्ति (Retirement) सुरक्षा प्लान है। लेकिन दैनिक वेतन भोगी, मजदूर और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों के पास सेवानिवृत्ति के लिए ज्यादा अच्छा प्लान नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana)
रोजाना दो रुपये निवेश के साथ मिलती है सालाना 36,000 रुपये की पेंशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सिर्फ 2 रुपये प्रति दिन के निवेश के साथ 36,000 रुपये की वार्षिक पेंशन का फायदा मिलता है। पीएम श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना (Government Scheme) है, जो रिटायरमेंट के समय प्रोटेक्शन प्रदान करती है। यह योजना असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
देश में 42 करोड़ असंगठित कामगार
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, मोची, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, आदि शामिल हैं। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं।
जानें पूरा प्लान
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। आवेदक जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, तो वे पेंशन राशि का दावा कर सकते हैं। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
18 वर्ष की आयु में योजना के तहत आवेदन करने वालों के लिए, मासिक योगदान 55 रुपये (रोजाना 2 रुपये से भी कम) है और सेवानिवृत्ति लाभ 36,000 रुपये वार्षिक या 3,000 रुपये मासिक पेंशन होगा। अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु में योजना के लिए आवेदन करता है, जो योजना में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु सीमा है, तो उसके लिए मासिक योगदान 200 रुपये होगा।
हर महीने मिलेगी निश्चित पेंशन
यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना (Pension Scheme) है। अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति/पत्नी पेंशन का 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन (Family pension) केवल जीवनसाथी पर लागू होती है।
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