बरहज में 23 जून 14 को हुई थी सभासद मिहिर कांत तिवारी की हत्या
देवरिया। सात साल पहले बरहज के सभासद मिहिर कांत तिवारी की हत्या में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीन मुख्य आरोपियों पर 35/35 हजार और षड्यंत्र के आरोप में सजा पाने वाले पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं साक्ष्य के आभाव में एक को बरी कर दिया गया है।
नगर पालिका परिषद बरहज के नंदना नगर वार्ड के सभासद मिहिर कांत तिवारी शराब और जुआ खेलने का विरोध करते थे। इसी के चलते 23 जून 2014 की शाम 6:00 बजे विद्युत उपकेंद्र परिसर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पिता कृष्णकांत की तहरीर पर बरहज पुलिस ने सत्य प्रकाश, नगर पालिका परिषद के वर्तमान में चेयरमैन उमाशंकर, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, मनोज और दो अज्ञात के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान मुरारी और राम प्रकाश उर्फ नागा का नाम प्रकाश में आया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जिला जज ने तीन आरोपियों को 35/ 35 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास और 3 को आजीवन कारावास के साथ पांच पांच रुपए का जुर्माना लगाया है। साक्ष्य के अभाव में मनोज को कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायालय से सभी को जेल भेज दिया गया।