
गोरखपुर : जिलाधिकारी के निर्देश पर टाउनहाल क्लब मैदान में चल रही टेराकोटा, खादी वस्त्र, कालीन प्रदर्शनी और ड्रीम सिटी मेला की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दी है। प्रशासन ने आयोजकों को कचहरी क्लब मैदान दो दिन के अंदर खाली करने को कहा है। यहां दो नवंबर से पटाखा की दुकानें लगाई जानी हैं।
आयोजकों का कहना है कि दो दिन के भीतर 40 ट्रक माल को हटा पाना किसी भी हालत में संभव नहीं है। इस आदेश से परेशान आयोजकों ने सीएम के कैंप कार्यालय और कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है कि अचानक अनुमति निरस्त करने से उनके सामने काफी दिक्क्तें खड़ी हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि अनुमति देने के साथ ही शर्तों के बारे में भी जानकारी दे दी गई थी। हर अनुमति में लिखा होता है कि स्थान कभी भी खाली कराया जा सकता है।
हुमायूंपुर उत्तरी निवासी तपस कुमार ने टाउनहाल मैदान में ड्रीम सिटी मेला और प्रदर्शनी लगाने की अनुमति प्रशासन से मांगी थी। डीएम की ओर से 24 सितंबर से 14 नवंबर 2021 तक मेला लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी। आयोजक का कहना है कि 28 अक्तूबर को अचानक उन्हें बताया गया कि टाउनहाल मैदान में पटाखा की दुकानें लगनी हैं। इसके लिए प्रदर्शनी मेला की अनुमति निरस्त कर दी गई है। आयोजक को दो दिन के अंदर अपना सामान वहां से हटा लेने को कहा गया है। उनका कहना है कि उन्होंने 14 नवंबर तक अनुमति होने की दलील दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसने बताया कि झूला और लोहे के स्ट्रक्चर समेत करीब 40 ट्रक सामान को दो दिन में उतारकर मैदान खाली करना मुमकिन नहीं है।
आयोजक तपस कुमार ने बताया कि इस आदेश से उनकी अपूरणीय क्षति होगी। मुख्यमंत्री ने भी पटाखा बाजार को शहर क्षेत्र से बाहर लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट के अनुमति निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।
बोले डीएम
“कचहरी क्लब में मेला एवं हैंडलूम प्रदर्शनी लगाने के लिए आदेश जारी करते समय आयोजक को शर्तों की जानकारी दी गई थी। मैदान को कभी भी खाली कराए जाने का अधिकार सुरक्षित रहता है। परंपरागत रूप से हर साल वहां पटाखे की दुकानें लगाई जाती हैं, इसकी जानकारी भी दी गई थी। मेला एवं प्रदर्शनी के लिए अनुमति की समय सीमा में परिवर्तन उन्हीं शर्तों के नियमानुसार किया गया है।”
– विजय किरन आनंद, जिलाधिकारी
Youtube Videos
















