गोरखपुर। प्रदेश सरकार से मंगलवार को कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे गई है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दी है। कोचिंग संस्थानों कोरोना हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा साथ ही कोचिंग संस्थान अनिवार्य साप्ताहिक बंदी वाले दिन बंद रहेंगे। छात्र-छात्राओं और कोचिंग संचालकों को सरकार से इस फैसले से काफी राहत मिलेगी।
नियमों का करना होगा पालन
प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा जारी आदेश में साफ लिखा गया है कि, इसे 14 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा. लेकिन, लोगों को मास्क, शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
कोचिंग संस्थानों को बनानी होगी हेल्प डेस्क
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोचिंग संस्थानों को अपने प्रवेशद्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। साथ ही कोविड प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को विस्तृत गाइड लाइन प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे। दरअसल, प्रदेश के सभी जिलों से व्यापार मंडलों के माध्यम से यह मांग की जा रही थी कि जब सप्ताह में पांच दिनों में सभी प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो सिर्फ दो दिनों के लिए प्रतिबंध क्यों रखे जाएं ? वे व्यापार में घाटा होने का हवाला भी दे रहे थे। कुछ संगठनों ने शनिवार को साप्ताहिक बंदी खत्म करने का सुझाव भी शासन को दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर फैसला ले लिया।