• March 26, 2025
 पीएम किसान योजना: खाते में 10वीं किस्त का पैसा पहुंचा है या नहीं, ऐसे जान सकते हैं स्टेटस

पीएम किसान स्कीम (PM KISAN Scheme) के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में साल में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो 10वीं किस्त आपके खाते में पहुंची है या नहीं, इसका स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Scheme:

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत जारी की गई रकम अब किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचने लगी है. ज्यादातर किसानों के बैंक अकाउंट में शनिवार रात तक पैसा पहुंच गया था. बचे लोगों को भी आज से कल तक पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है तो पैसा रुक जाएगा. महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में सौ फीसदी लाभार्थियों के खातों में इस योजना के तहत ट्रांसफर की गई रकम पहुंच चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10.09 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों को 20,946 करोड़ रुपये की 10वीं किस्त (PM-KISAN 10th Installment) जारी की। स्कीम के बाकी लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक खातों में भी 10वीं किस्त का पैसा पहुंचने लगा है। पीएम किसान स्कीम के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में साल में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो 10वीं किस्त आपके खाते में पहुंची है या नहीं, इसका स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं।

अगर न क्रेडिट हो 10वीं किस्त को कहां करें शिकायत

PM किसान की 10वीं किस्त धीरे-धीरे सभी लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में पहुंच रही है। लेकिन अगर कई दिनों तक यह किस्त आपके खाते में क्रेडिट नहीं होती है तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने या समस्या होने पर शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मौजूद है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 है। इसके अलावा पीएम किसान टोल फ्री नंबर 18001155266 और पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 011-24300606 भी है। पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन 0120-6025109 और ई-मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in है।

कहीं हो न जाएं ये गलतियां

पीएम किसान स्कीम का पैसा अगर खाते में नहीं पहुंचता है तो इसकी वजह कुछ चूक हो सकती हैं, जो जानबूझकर नहीं की गईं लेकिन फायदा पाने में आड़े आ रही हैं। पीएम किसान योजना के लाभार्थी तक पैसा न पहुंचने की एक वजह यह हो सकती है कि आधार नंबर की गलत जानकारी फीड हो गई हो या फिर उन्होंने आधार की जानकारी दी ही न हो। कुछ अन्य वजहों में आधार कार्ड पर नाम या पता गलत होना, आधार और बैंक में नाम में अंतर होना, बैंक अकाउंट की गलत जानकारी या आधार ऑथेंटिकेशन का फेल होना आदि शामिल हैं। इसके अलावा गांव के नाम में गलती भी एक वजह हो सकती है। इसलिए किस्त पाने के लिए सभी डिटेल्स को तुरंत चेक करें और अगर कोई गलती है तो उसे ठीक कराएं।

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

आपके बैंक खाते में पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त आई है या नहीं, इसे चेक करने का बहुत आसान तरीका है. स्कीम की वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी लिस्ट दी हुई है. बस इसके ‘फार्मर कार्नर’ पर जाकर आप अपने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर में से किसी एक के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं. इनमें से कोई एक नंबर डालकर क्लिक करते ही ब्यौरा आपके सामने होगा.

कैसे सुधार सकते हैं गलती

किसान रिकॉर्ड में सुधार या तो कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर करा सकते हैं। या फिर पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर इसके बाद ‘फार्मर्स’ कॉर्नर में ‘बेनेफिशियरी स्‍टेटस’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फोन नंबर का विकल्प दिखेगा। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या नहीं। आधार दर्ज नहीं है तो उसे दर्ज करें, गलत है तो सही आधार नंबर डालें। इसी तरह अगर कोई अन्य डिटेल गलत है तो उसमें सुधार करें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। अगर आपका आवेदन किसी डॉक्युमेंट (आधार, मोबाइल नंबर या बैंक खाता) की वजह से रुका है तो वह डॉक्युमेंट ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। अगर खाता संख्या गलत है तो आपको अपने कृषि विभाग कार्यालय में या लेखपाल से संपर्क करना होगा।

ऐसे चेक करें किस्त का स्टेटस

  • सबसे पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
  • दाईं तरफ ‘Farmers Corner’ का विकल्प मिलेगा।
  • यहां ‘Beneficiary Status’ बेनिफीशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब नया पेज खुल जाएगा।
  • नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए।
  • आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसकी डिटेल भरिए। इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें।
  • यहां क्लिक करने के बाद लाभार्थी किसान की सभी किस्तों का स्टेटस सामने आ जाएगा। यानी कौन-सी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई।
 

स्कीम में वक्त के साथ हुए हैं कुछ बदलाव

4 फरवरी 2019 को जब पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसका फायदा केवल 2 हेक्टेयर तक जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित था। बाद में स्कीम में 1 जून 2019 को संशोधन किया गया और इसे सभी किसान परिवारों तक विस्तारित किया गया, फिर चाहे उनकी जोत का साइज कितना ही क्यों न हो। यानी अब कितने ही हेक्टेयर जोत वाला किसान स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकता है। स्कीम के तहत लाभ 6000 रुपये सालाना प्रति परिवार है, जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलता है।

पीएम किसान स्कीम के तहत अब उन्हीं किसान परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो रही है, जिनके नाम पर खेत है। यानी अब पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, हालांकि इसका प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा।

यदि सिंगल जोत वाली जमीन पर कई किसान परिवारों के नाम हैं, तो स्कीम की गाइडलाइन के तहत ऐसे प्रत्येक पात्र किसान परिवार को अलग-अलग 6000 रुपये तक का लाभ उपलब्ध होगा। खेती की जमीन चाहे गांव में हो या शहर में, लाभ मिलेगा। एक बात और नोट कर लें कि पीएम किसान स्कीम का फायदा लेने के लिए अब आधार नंबर (Aadhaar Number) अनिवार्य किया जा चुका है।

कौन नहीं ले सकता स्कीम का लाभ

– अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए।

– किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा।

– अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी लाभ नहीं मिलेगा।

– अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

– सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।

– अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा।

– राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।

– पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं हैं।

– डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हों।

– 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

– अगर किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उस किसान परिवार को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

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