यूपी पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके थोड़ी देर पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि हाइकोर्ट में मुख्य दलीलों को नहीं सुना गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 1995 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव करना बेहतर प्रयास था लेकिन उसको बदल दिया गया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम काेर्ट ने मामले में दखल देेने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले ही बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी भी दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि कोर्ट इस याचिका पर कोई भी निर्णय करने से पहले एक बार उनका पक्ष भी जरूर सुने। कैविएट याचिका में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब कोर्ट में सरकार का भी पक्ष सुना जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पहले राज्य सरकार ने कहा कि वह वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं।