
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते के अंदर पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि अंसारी वहां पर मुकदमे का सामना कर सके।
फिलहाल बाहुबली नेता पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अब प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि अंसारी को बांदा की जेल में रखा जाएगा या फिर किसी जेल में। जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी को दो हफ्ते के अंदर यूपी को सौंपा जाए।
इससे पहले कोर्ट ने दो ट्रांसफर याचिकाओं को सीज कर लिया था, जिनमें से एक यूपी सरकार द्वारा अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई थी वहीं में दूसरी अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया।
पंजाब सरकार की दलील
4 मार्च को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के पास बांदा जेल ट्रांसफर कराने की मांग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। पंजाब ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर उत्तर प्रदेश की याचिका पर सवाल उठाया था और मुख्तार के स्वास्थ्य खराब होने की भी दलील दी थी। वहीं मुख्तार ने उत्तर प्रदेश में अपनी जान को खतरा बताया था।
मऊ सदर सीट से विधायक अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था और उसके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई। बता दें कि गैंगस्टर को लेकर यूपी और पंजाब सरकारों के बीच जंग छिड़ी हुई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 मार्च को सुनवाई के दौरान बताया कि अंसारी ‘पंजाब की रोपड़ जेल से अपना कारोबार संचालित कर रहा है।’ मेहता ने कहा कि जिस एफआईआर के कारण पंजाब पुलिस ने अंसारी की गिरफ्तारी की, उसमें साफतौर से मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था और मजिस्ट्रेट के निर्देश के बिना बांदा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे जाने के बाद अंसारी को पंजाब ले जाया गया।
पंजाब सरकार की दलील पर यूपी सरकार का पलटवार
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यूपी ने सौंपकर पंजाब सरकार गैंगस्टर से नेता बने अंसारी की ‘बेशर्मी’ से रक्षा कर रही है। जहां उसके खिलाफ कई जघन्य अपराधों के लिए मुकदमे दायर है। यूपी सरकार ने कहा कि अंसारी के खिलाफ 30 से अधिक एफआइआर के अलावा हत्या के जघन्य अपराधों सहित 14 से अधिक आपराधिक और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे लंबित हैं। उत्तर प्रदेश ने मुख्तार अंसारी और पंजाब पुलिस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था। पंजाब सरकार ने इन दावों का खंडन किया था और यूपी सरकार द्वारा दायर याचिका पर सवाल उठाए थे।