कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक रात में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है।
इस दौरान आवश्यक सेवाओं और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि निशेधाज्ञा लागू रहेगी।
गोरखपुर. कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को गोरखपुर (Gorakhpur) के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक समीक्षा बैठक की. इस समीक्षा बैठक में गोरखपुर के डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए. जिसके बाद गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी तेज हो गई है. जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पाण्डियन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि व्यापारी वर्ग से लेकर समाज के संभ्रांत लोगों से बात कर रविवार की रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.
सीएम योगी ने कहा कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जारी दिशा निर्देशों का हर हाल में अनुपालन कराएं. जिलों में कोविड केस की संख्या का आकलन कर नाईट कर्फ्यू का निर्णय डीएम अपने स्तर से लें, लेकिन यह स्थिति आने से पहले जिला प्रशासन ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे कोई भी सार्वजनिक आयोजन, विवाह समारोह या अन्य कार्यक्रम रात 9 बजे तक सम्पन्न कर लिए जाएं. उन्होंने कहा कि कोरोना का यह दूसरा फेज भी पहले चरण की भांति भले ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से इस पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है.
इन श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रतिबंध से रहेगी छूट, वैध आईडी दिखाना होगा जरूरी
- भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, इनके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय, प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी जैसे- आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सभी सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि शमन, आपातकालीन सेवाए, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, बस आपदा प्रबंध और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका सेवाएं और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं वैध आईकार्ड के प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक सेवाओं/विभागों से संबंधित निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे कि डाक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल डाइग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कम्पनियों और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाए वैध आईकार्ड प्रस्तुत करने पर।
- शादी/विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान यथा हॉल/कमरे तथा खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर तथा हैंडवाश की उपलब्धता की अनिर्वायता के साथ अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजनकर्ता से अनुरोध कर लिया जाय कि उक्त मांगलिक कार्यक्रम अधिक से अधिक 10 बजे तक समाप्त करा दिया जाय।
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए।
- हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अडडे से आने जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति है।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- व्यावसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति निम्नानुसार होगी।
2. एटीएम
3 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैध आईकार्ड होने पर।
4. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, प्ज्म्ै सक्षम सेवाएं।
5. खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरणं ई-कॉमर्स के माध्यम से।
6. पैट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पैट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
7. बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाईयाँ सम्बन्धी सेवाए।
8. निजी सुरक्षा सेवाएं।
9. आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों। ऐसी इकाइयाँ या सेवाएं, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
10-उपरोक्त गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहन/टैक्सी/ऑटो चालकों को रात्रि निषेधाज्ञा के दौरान कोविड-19 प्रोटॉकाल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी।