
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बी आर डी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ कफील अहमद खान को चार साल से निलम्बित क्यों रखा है। इतना समय बीत जाने के बाद भी विभागीय कार्यवाही पूरी क्यों नहीं पूरी की जा सकी। कोर्ट ने सरकार से इस सम्बन्ध में 5 अगस्त तक जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। याची डॉ खान का कहना है कि उसे 22 अगस्त 17 को अस्पताल में आक्सीजन आपूर्ति मामले में निलम्बित किया गया और जांच बैठाई गई। कार्यवाही पूरी नहीं होती देख उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 7 मार्च 19 को 3 माह में कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। जिस पर 15 अप्रैल 19 को रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें 11 माह बाद 24 फरवरी 20 को जांच रिपोर्ट स्वीकार कर दो बिन्दुओं पर दुबारा जांच का आदेश दिया गया है।
याची का कहना है कि वह चार साल से न्याय के लिए भटक रहा है। उसके मामले में जो भी निर्णय लेना हो अधिकारी निर्णय ले। परन्तु जाँच लम्बित रहने के नाम पर चार वर्ष तक मामले को लटकाए रखना अनुचित है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 5 अगस्त को जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा है। कोर्ट अब इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई करेगी।
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