• February 15, 2025
 कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने लगाई नई पाबंदी, जानिए क्या है नई गाइडलाइन
  • दिल्ली सरकार की नई पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू
  • सीटिंग कैपेसिटी की 50 फीसदी क्षमता में खुलेंगे रेस्टोरेंट
  • सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ चलेंगे

दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी कर दी है जो 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी.

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इसके इलावा होटल, रेस्तरां, मल्टीप्लेक्स में 50% तक लोगों का इकठ हो सकता है। डीटीसी बसों सहित सार्वजनिक परिवहन में 50% अधिभोग होगा। दर्शकों के बिना स्टेडियम होंगे और स्विमिंग पूल भी बंद करने के निर्देश दिए गए है। इसके इलावा महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR कोरोना टेस्ट रिपोर्ट (72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं) प्राप्त करनी होगी। यदि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना पाया जाता है, तो ऐसे यात्रियों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य होगा।

नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. साथ ही जो लोग महाराष्ट्र से बिना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे. उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा. हालांकि संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी.

कोरोना के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई नई पाबंदिया लगा दी हैं. नए आदेश के बाद अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे जबकि शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पर पाबंदी नहीं

सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा.

दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, कॉरपोरेशन और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा.

हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.

प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इक्कठा ना हो. वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना किया जाए.

इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नियम में बदलाव किया गया है. हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए 72 घंटे तक पुरानी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. जो लोग महाराष्ट्र से बिना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा.

राजनीतिक-सामाजिक आयोजनों पर रोक

अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी,सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है.

साथ ही सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए (केवल वही स्विमिंग पूल खुले रहेंगे जहां पर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं. स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे.

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