• February 15, 2025

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लागू धारा-144 को बेहद सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के एक बार फिर तेजी पकडऩे पर धारा-144 का सख्ती से पालन हो।

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सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों के साथ एसपी व एसएसपी को धारा 144 को लागू कराने की बाबत पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही होली के समय प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के भी जिलों में धारा 144 लागू कर दी थी। अब इसको सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पंचायत के चुनाव प्रचार के दौरान कहीं पर भी पांच से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे।

100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन की संक्रमण दर काफी अधिक है इसलिए पूरी सजगता बरतना जरूरी है। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग एकत्र न हों। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के 100 से अधिक केस हैं वहां विशेष सावधानी बरती जाए।

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इसके साथ ही इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी डीएम और एसपी को निर्देशित कर दिया गया है। यह निर्णय कोरोना के बढ़ते मामलों और पंचायत चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक समय में एक साथ अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकते हैं। यदि इससे ज्यादा एकत्र होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल पालन करवाने का आदेश दिया है। इनके आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं। प्रदेश में पंचायत चुनाव में कहीं पर भी प्रचार-प्रसार के लिए होने वाली सार्वजनिक जनसभा में पांच से अधिक लोगों की भीड़ न इकट्ठा होने पाए। इस आदेश में सार्वजनिक भोज की अनुमति देने से इनकार किया गया है। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

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